भारतीय ध्वज संहिता वाक्य
उच्चारण: [ bhaaretiy dhevj senhitaa ]
उदाहरण वाक्य
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- ↑ ये है भारतीय ध्वज संहिता ।वेब दुनिया
- भारतीय ध्वज संहिता, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
- भारतीय ध्वज संहिता, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
- भारतीय ध्वज संहिता गृह मंत्रालय, भारत सरकार
- अधिक जानकारी भारतीय ध्वज संहिता में देखी जा सकती है।
- मुख्य लेख: भारतीय ध्वज संहिता
- अधिक जानकारी भारतीय ध्वज संहिता में देखी जा सकती है।
- सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता, २००२ को तीन भागों में बांटा गया है।
- सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता, २००२ को तीन भागों में बांटा गया है।
- सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को तीन भागों में बांटा गया है।
- भारतीय ध्वज संहिता भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में दिये गए निर्देश हैं।
- > राष्ट्रीय ध् वज को फहराने तथा इसका सम्मान करने के लिए एक संहिता भी बनाई गई है जिसे भारतीय ध्वज संहिता कहते हैं।
- इन सभी विशिष्टताओं को व्यापक रूप से भारत में सम्मान दिया जाता हैं भारतीय ध्वज संहिता के द्वारा इसके प्रदर्शन और प्रयोग पर विशेष नियंत्रण है।
- इन सभी विशिष्टताओं को व्यापक रूप से भारत में सम्मान दिया जाता हैं भारतीय ध्वज संहिता के द्वारा इसके प्रदर्शन और प्रयोग पर विशेष नियंत्रण है।
- केंद्र शासन के गृह मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है यह सुनिश्चित किया जाएं कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधान के अनुरूप।
- 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्टरी में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर, बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई।
- जनवरी २००२ को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों आदि संस्थानों में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर, बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई।
- २६ जनवरी २००२ को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों आदि संस्थानों में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर, बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई।
- 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता संशोधित किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों अंत में अपने घरों, कार्यालयों किसी भी दिन पर और कारखानों पर भारतीय झंडा फहराने की अनुमति दी गई और राष्ट्रीय ही नहीं दिन के रूप में था मामला पहले.
- भारतीय ध्वज संहिता (जो कि तत्र दिनांक-२ ६ जनवरी सन् २ ०० २ ई ० से लागू है) के अनुसार आम नागरिक, निजी संस्थाओ तथा शिक्षण संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है परन्तु राष्ट्रीय प्रतिष्टा के अनादर की रोकथाम तथा इस विषय से संबंधित अन्य व्यवस्थाओं का पालन करना होगा ।
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